Credit Card: क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ी राहत, वित्त मंत्रालय ने जारी किए ये आदेश; अब यह 1 जुलाई से होगा लागु
Credit Card Information – अगर आप भी अक्सर विदेश यात्रा करते हैं और वहां क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। सरकार ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ी राहत दी है.
पहले नए नियम 1 जुलाई से लागू करने की बात थी. इसके तहत 1 जुलाई, 2023 से विदेशी क्रेडिट कार्ड खर्च पर TCS शुल्क लगाने का प्रावधान था।
इसके तहत अगर आप विदेश में क्रेडिट कार्ड से 7 लाख रुपये या इससे ज्यादा खर्च करते हैं तो आपको 20 फीसदी TCS देना होगा। लेकिन अब सरकार ने इस प्रावधान को 1 जुलाई की जगह 1 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है.
अब टैक्स नहीं कटेगा –
सरकार ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेश में खर्च करना उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत कवर नहीं किया जाएगा। तो इस पर कोई टैक्स कटौती नहीं होगी.
उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत यात्रा व्यय सहित भारत से विदेश भेजे गए धन पर 20 प्रतिशत की दर से कर कटौती (टीसीएस) के कार्यान्वयन को तीन महीने के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। यह नियम अब 1 अक्टूबर से लागू होगा.
नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे –
1 अक्टूबर से विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च पर TCS लागू नहीं होगा. ऊंची दर पर टीसीएस तभी लागू होगा जब लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम के तहत भुगतान 7 लाख रुपये की सीमा से अधिक हो।
वित्त विधेयक 2023 में, लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम के तहत, सरकार ने शिक्षा और चिकित्सा, साथ ही विदेश यात्रा को छोड़कर भारत से किसी भी देश में प्रेषण पर टीसीएस 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया था।
7 लाख रुपये की सीमा हटाई गई –
LRS के तहत TCS वसूलने की 7 लाख रुपये की सीमा हटा दी गई. ये संशोधन 1 जुलाई, 2023 से लागू होने थे।
वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘विभिन्न पक्षों से मिले सुझावों के बाद उचित बदलाव करने का फैसला किया गया है.
सबसे पहले, यह निर्णय लिया गया है कि एलआरएस के तहत सभी उद्देश्यों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 7 लाख रुपये तक के विदेशी यात्रा टूर पैकेज के लिए टीसीएस की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा।
मंत्रालय ने कहा, “संशोधित टीसीएस दरों के कार्यान्वयन और एलआरएस में क्रेडिट कार्ड भुगतान को शामिल करने के लिए अधिक समय देने का निर्णय लिया गया है।”
Thank You,